वकील दोषी करार! हाईकोर्ट नैनीताल
नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार की अदालत ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष अरोरा को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया है। जिसे कोर्ट 23 नवम्बर को सजा सुनाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी व अन्य ने कई गवाह कोर्ट में पेश किए।
गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड व अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता को अपनी पत्नी की दहेज के लिये हत्या करने का दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 मई 2016 को वैभरली कम्पाउंड रिलेक्स इन मल्लीताल नैनीताल में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष अरोरा ने अपनी पत्नी पदमिनी का गला दबाकर हत्या कर दी और दूसरी सुबह वह अपनी पत्नी को स्वयं बीडी पांडे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम करने को कहा लेकिन मनीष अरोरा डॉक्टर से लड़ झगड़ कर अपनी पत्नी को गाड़ी में डालकर अपने घर हरिद्वार ले गए। आरोपी ने मृतका की बहन रजनी को घटना की सूचना दी। उसी की जिद पर मृतका का हरिद्वार में पोस्टमार्टम हुआ। जिसमें पदमिनी की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ गंगनहर थाना हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मामला नैनीताल का होने के कारण उसे नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया।
गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड व अन्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता को अपनी पत्नी की दहेज के लिये हत्या करने का दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 मई 2016 को वैभरली कम्पाउंड रिलेक्स इन मल्लीताल नैनीताल में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष अरोरा ने अपनी पत्नी पदमिनी का गला दबाकर हत्या कर दी और दूसरी सुबह वह अपनी पत्नी को स्वयं बीडी पांडे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम करने को कहा लेकिन मनीष अरोरा डॉक्टर से लड़ झगड़ कर अपनी पत्नी को गाड़ी में डालकर अपने घर हरिद्वार ले गए। आरोपी ने मृतका की बहन रजनी को घटना की सूचना दी। उसी की जिद पर मृतका का हरिद्वार में पोस्टमार्टम हुआ। जिसमें पदमिनी की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ गंगनहर थाना हरिद्वार में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन मामला नैनीताल का होने के कारण उसे नैनीताल स्थानान्तरित कर दिया गया।
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